झारखण्ड उच्च न्यायालय का फैसला, नया नोटिस जारी।

गढ़वा जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर झारखण्ड उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश

हाल ही में झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश WP(PIL) No. 1997/2019, WP(PIL) No. 2697/2021 एवं Cont. Case (Civil) No. 246/2019 के तहत गढ़वा जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त, गढ़वा शेखर जमुआर एवं पुलिस अधीक्षक, गढ़वा दीपक कुमार पांडेय द्वारा इन निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, सम्पूर्ण गढ़वा जिले में DJ और अन्य ध्वनि प्रदूषणकारी उपकरणों के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा/श्री वंशीधर नगर/रंका क्रमशः संजय कुमार, प्रभाकर मिर्धा और रुद्र प्रताप को भी इन निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह आदेश जिले में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया गया है, ताकि स्थानीय निवासियों की शांति और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों द्वारा इस आदेश का कठोरता से पालन कराया जाएगा और ध्वनि प्रदूषण के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

➡️ इसके विषय में आप अपने थाना प्रभारी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।IMG 20241012 075907