धुरकी: ध्वनि प्रदूषण पर उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

धुरकी: ध्वनि प्रदूषण पर उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध

 

ब्यूरो रिर्पोट, लाइट झारखंड:- धुरकी: ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में धुरकी थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने रविवार को थाना क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में थाना प्रभारी ने डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश डीजे संचालकों को दिया और आदेश का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

 

थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति सभी डीजे संचालकों को उपलब्ध करा दी गई है, ताकि उन्हें प्रतिबंध के बारे में पूरी जानकारी हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और इसका उल्लंघन करने वाले संचालकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

बैठक में थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी डीजे का संचालन हो रहा हो, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

 

यह कदम ध्वनि प्रदूषण को रोकने और लोगों की शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी ने सभी डीजे संचालकों को प्रतिबंधों की जानकारी दी है और उन्हें सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

 

इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और स्थानीय निवासियों को शांति और सुरक्षा का माहौल मिलेगा। पुलिस द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है।

 

(Source: [LITE Jharkhand News](https://www.litejharkhand.in)

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