गढ़वा रंका में धारा 163 लागू, भूलकर भी नहीं करें ए चीजें!

गढ़वा रंका संवाददाता- विकास कुमार:- झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार, सदर एसडीओ संजय कुमार और रंका एसडीओ रुद्र प्रताप ने अनुमंडल क्षेत्र में भयमुक्त, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 लागू की है। यह आदेश आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी।

वहीं इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकल सकते, जहां कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम दो दिन पहले सूचना देनी होगी ताकि यातायात में कोई बाधा न हो।

जुलूस में लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाएगा, जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के सदस्य बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस निकालने के लिए सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय को मात्र सूचना देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित सुविधा एप के माध्यम से आवेदन करना होगा।

इसके अलावा, क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति, या किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर पम्पलेट चिपकाना, झंडा टांगना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग या तोरण द्वार लगाना भी प्रतिबंधित किया गया है।