गढ़वा: ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, डीजे के प्रयोग पर लगा प्रतिबंध
ब्यूरो रिर्पोट, लाइट झारखंड:- गढ़वा: उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी न्यायादेश के अनुपालन में, अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आयोजन में डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध पुन: दोहराया है।
एसडीओ के निर्देश
एसडीओ संजय कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि वे डीजे के प्रयोग पर सख्ती से निगरानी रखें और प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। इस निर्देश के तहत उन डीजे संचालकों पर भी कार्रवाई होगी जो प्रतिबंध की जानकारी होने के बावजूद अपना डीजे सेट किराए पर देते हैं।
बैठक का आह्वान
एसडीओ ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक करें और उन्हें प्रतिबंध के बारे में अच्छी तरह समझाएं। साथ ही, उल्लंघन की प्रवृत्ति वाले डीजे व्यवसायियों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करें।
कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
एसडीओ ने चेतावनी दी है कि अगर कोई डीजे व्यवसायी प्रतिबंध के बावजूद अपना डीजे किराए पर देता है, तो उसके खिलाफ सम्यक धाराओं में मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।